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Monday, May 18, 2020

दिल्ली सरकार ने जारी किए लॉकडाउन- 4 के दिशानिर्देश


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में चौथे चरण के लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों को जारी किया। उन्होंने कहा कि, "जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक कोरोना नहीं जाएगा। जनता को इसके साथ रहना सीखना होगा। जब भारत में कोरोना आया था तो हमारे पास कोई सुविधाएँ नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास अब सभी आवश्यक चीजें हैं। इसलिए अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के बारे में सोचना होगा।"

क्या-क्या बंद रहेगा 


  • मेट्रो सेवाएं
  • पार्क / बार / कॉलेज / कोचिंग / शॉपिंग मॉल 
  • सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन
  • होटल
  • नाई / स्पा / सैलून
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घरों से बाहर न निकलें, आवश्यक कार्यों को छोड़कर।

क्या-क्या खुलेगा


  • होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट
  • 1 यात्री के साथ ऑटो
  • 5 यात्रियों के साथ मैक्सी कैब
  • सभी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी
  • दिल्ली के श्रमिकों के साथ सभी निर्माण सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। किसी बाहरी मजदूर को अनुमति नहीं दी गई।
  • विवाह की अनुमति लेकिन अधिकतम 50 लोग 
  • ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और साइकिल-रिक्शा की अनुमति होगी 
  • बाजार खुल सकते हैं लेकिन ऑड-इवन आधार पर
  • दो यात्रियों के साथ साधारण कैब 
  • सभी निजी और सरकारी कार्यालय अपने सभी कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे
  • बाजारों और आवासीय परिसर की दुकानें खोली जाएंगी 
  • 11 यात्रियों के साथ आरटीवी
  • बसें लेकिन उनमें यात्रियों की संख्या 20 से ज्यादा न हो 



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