भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
लेकिन यह सूचना किस प्रकार मांगी जाए इसकी जानकारी हर किसी के पास नहीं होती है। आइये जानते हैं RTI दाखिल करने की प्रक्रिया कड़क मिजाजी के साथ --
आरटीआई दाखिल करने के लिए दिशा निर्देश :
1. https://rtionline.gov.in पर जाएँ
2. आरटीआई आवेदन जमा करने के लिए सबमिट अनुरोध विकल्प पर क्लिक करें।
3. सबमिट रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करने पर 'RTI ONLINE PORTAL' स्क्रीन के उपयोग के लिए
दिशानिर्देश प्रदर्शित होंगे। इस स्क्रीन में RTI ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करने के लिए विभिन्न
दिशानिर्देश हैं नागरिक को चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा 'मैंने ऊपर दिए दिशानिर्देशों को पढ़ा
और समझा है' और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
4. इसके बाद ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध फॉर्म स्क्रीन प्रदर्शित किया जाएगा। मंत्रालय या विभाग
4. इसके बाद ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध फॉर्म स्क्रीन प्रदर्शित किया जाएगा। मंत्रालय या विभाग
जिसके लिए आवेदक आरटीआई दाखिल करना चाहता है, का चयन किया जा सकता है
5. आवेदक को मोबाइल नंबर प्रदान करने की स्थिति में एसएमएस अलर्ट प्राप्त होगा। चिह्नित फ़ील्ड *
5. आवेदक को मोबाइल नंबर प्रदान करने की स्थिति में एसएमएस अलर्ट प्राप्त होगा। चिह्नित फ़ील्ड *
अनिवार्य हैं, जबकि अन्य वैकल्पिक हैं।
6. आवेदन जमा करने पर, एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी, जिसे भविष्य में किसी भी
6. आवेदन जमा करने पर, एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी, जिसे भविष्य में किसी भी
संदर्भ के लिए आवेदक द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।
7. आरटीआई अनुरोध आवेदन के लिए पाठ' 3000 अक्षरों तक का होना चाहिए। यदि पाठ 3000 से
7. आरटीआई अनुरोध आवेदन के लिए पाठ' 3000 अक्षरों तक का होना चाहिए। यदि पाठ 3000 से
अधिक वर्णों का है, तो आवेदन को सहायक दस्तावेज़ क्षेत्र में अपलोड किया जा सकता है।
8. फॉर्म में सभी विवरण भरने के बाद, 'भुगतान करें' विकल्प पर क्लिक करें।
8. फॉर्म में सभी विवरण भरने के बाद, 'भुगतान करें' विकल्प पर क्लिक करें।
* आरटीआई नियम, 2012 में निर्धारित अनुसार 10 रुपये का भुगतान करना होगा।
* BPL श्रेणी के नागरिकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा हालाँकि इसके लिए जरुरी दस्तावेज
* BPL श्रेणी के नागरिकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा हालाँकि इसके लिए जरुरी दस्तावेज
अपलोड करने होंगे।
9. विकल्प पर क्लिक करने पर, ऑनलाइन अनुरोध भुगतान फॉर्म प्रदर्शित होगा। इंटरनेट बैंकिंग,
9. विकल्प पर क्लिक करने पर, ऑनलाइन अनुरोध भुगतान फॉर्म प्रदर्शित होगा। इंटरनेट बैंकिंग,
एटीएम-कम-डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं।
10 . 'पे' बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक को भुगतान के लिए भुगतान गेटवे के लिए निर्देशित
10 . 'पे' बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक को भुगतान के लिए भुगतान गेटवे के लिए निर्देशित
किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आवेदक को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर
वापस भेज दिया जाएगा।
11 . आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक को एक ईमेल और एसएमएस अलर्ट मिलेगा।
इस वेब पोर्टल के माध्यम से दायर किया गया आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित मंत्रालय /
विभाग के नोडल अधिकारी तक पहुंच जाएगा, जो संबंधित सीपीआईओ को इलेक्ट्रॉनिक रूप से
आरटीआई आवेदन प्रेषित करेगा।
(-कड़क मिजाज , आलोक चटर्जी )
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