देशव्यापी लॉकडाउन को कोरोनावायरस के मद्देनज़र 4 मई से 17 मई तक (2 हफ्ते ) के लिए बढ़ाया गया है।
गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी किया है जिसके तहत लॉकडाउन को 4 मई से दो सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है।
गृह मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को शुरु करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो देश के ज़िलों के रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के हालात पर आधारित हैं। दिशानिर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में पड़ने वाले ज़िलों में काफी छूट दिया गया है।
Ministry of Home Affairs issues order under the Disaster Management Act, 2005 to further extend the Lockdown for a further period of two weeks beyond May 4: MHA pic.twitter.com/Cw4bkdMTFU
— ANI (@ANI) May 1, 2020
नए दिशानिर्देशों के तहत, पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी, चाहे जो भी क्षेत्र हो। सड़क मार्ग से हवाई, रेल, मेट्रो और अंतरराज्यीय आवागमन द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा।
स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान; होटल और रेस्तरां सहित आतिथ्य सेवाएं; सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े सार्वजनिक स्थान भी बंद रहेंगे।
सरकार सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और, धार्मिक स्थान / पूजा स्थल अन्य प्रकार की सभाओं को भी अनुमति नहीं देगी।
हवाई, रेल और सड़क मार्ग से लोगों का आवागमन चुनिंदा उद्देश्यों के लिए और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। सड़क मार्ग से हवाई, रेल, मेट्रो और अंतरराज्यीय आवागमन द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा।
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